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Bhopal:LGN: अब Madhya Pradesh में बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियें को फांसी की सजा दे दी जाएगी। राज्य सरकार राज्य में 12 साल या इससे कम आयू की बच्चियों के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा वाले कानून लाने जा रही है और इस के लिए मौजूदा कानून में फेरबदल करने की तौयारी की जा रही है। Cabinet की बैठक में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव को आज मंजूरी प्रदान कर दी गयी है।
राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बताया कि सरकार इस मामले में मौजूदा कानून में यह संशोधन करने वाला विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रही है। जयंत मलैया के मुताबिक सरकार ने आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 376-D (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। दोनों धाराओं में अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके अलावा मत्रिमंडल ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में अीरोपियों को सजा के साथ 1 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है।

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