Lahore:LGN: पाकिस्तान के राज्य पंजाब की विधानसभा में बुधवार को ‘Punjab Sikh Anand Karaj Marriage Act 2017’ सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इससे राज्य में सिख विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। सथानीय समाचार पत्र ‘डॉन’ के अनुसार, यह एक्ट राज्य मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने 2017 में पेश किया था, जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ ने गत सप्ताह मंजूरी दी थी।