New Delhi: LGN: थिएटरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्र गान बजाना आवश्यक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ही थिएटरों में फिल्म से पहले यह बजाने का आदेश दिया था। लेकिन पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि देश भगती कोर्ट के आदेश से नहीं थोपी जा सकती।
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सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सरकार ने कहा कि इस मामले पर विचार समिति बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट आने तक, अगर कोर्ट चाहता है तो इसे रोक दे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामा में कहा कि सरकार ने कई मंत्रालयों की समिति बनाई है।
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इस समिति का गठन 5 दिसंबर को किया गया था। यह समिति छह महीने में अपनी राय रखेगी। उस समय तक इसे रोका जा सकता है 23 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि थिएटरों और अन्य जगहों पर राष्ट्रगान बजाएया जाए ।