कोपार्डी दुष्कर्म मामले में 3 को मौत की सजा

Crime
Kopardi rape case: 3 sentenced to death

Ahmednagar:LGN: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक विशेष अदालत ने कोपार्डी गांव में जुलाई 2016 में एक 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज फैसला सुनाया। विशेष अदालत ने तीनों दोषियों को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। Special public prosecutor उज्जवल निकम ने फैसले के बाद मीडिया से बात करते बताया कि तीनों दोषियों – जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे (26), संतोष गोरखा भवल (30) और नितिन गोपीनाथ भेलुमे (28) को अदालत ने दुष्कर्म, षड्यंत्र, हत्या और अन्य अपराधों को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
Ahmednagar District and session judge सुवर्ण केओले ने 18 नवंबर को तीनों आरोपियोें को दोषी करार दिया था।
गौरतलब है कि 13 जुलाई, 2016 को तीन लोगों ने Ahmednagar जिले के Karjat Taluka के Kopardi गांव में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी।