New Delhi:LGN:National Green Tribunal ने Indira Gandhi International Airport पर pollution कम करने के लिए कई अहम आदेश दिए हैं। NGT ने 6 माह के भीतर Airport पर केवल CNG cab और bus चलाने का आदेश दिया है। यानी 6 महीने बाद दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए डीजल और पेट्रोल को गाड़ियों को बैन कर दिया जायेगा।
NGT ने ये निर्देश सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को जारी किए हैं। इसके अलावा Tribunal ने आदेश भी दिया है कि एयरपोर्ट पर केवल बहुत अधिक जरूरत हो तो ही Reverse thrust यानि इंजन को divert कर plane को धीरे करने की तकनीक का इस्तेमाल हो। NGT ने साउंड बैरियर लगाने और बाउंड्री वॉल के आसपास से ग्रीन बेल्ट हटाने को भी कहा है।
रात में एयरपोर्ट पर Night curfew (रात में विमान को उड़ाने व उतारने पर रोक लगाने) और एयरपोर्ट के आसपास के घरों को साउंड प्रूफ बनाने की मांग को
NGT ने मानने से इनकार कर दिया।
एनजीटी ने Aviation ministry, Civic Agencies को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट पर बस, कैब व अन्य वाहन CNG के चलाएं जाए। जो वाहन CNG में नहीं हैं उन्हें 6 माह के भीतर CNG में कनवर्ट किया जाये। Ministry of Environment की एक रिपोर्ट पर NGT ने ये निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एयरपोर्ट पर ध्वनि और वायु प्रदूषण तय मानकों से अधिक है।