अदालत का फैसला, आसाराम को उम्रकैद, दो को 20-20 साल की सजा

National
Court verdict, life time imprisonment to Asaram

Jodhpur / New Delhi:LGN: एससी/एसटी विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में अपना फैसला सुनाया है। जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने अपना अहम फैसला सुनाया। अदालत ने बापू आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आसाराम के अलावा यौन शोषण मामले में सह आरोपी दो अन्‍य दोषीयों शिल्‍पी और शरदचंद्र को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। इस के साथ ही माननीय अदालत ने आसाराम पर 1 लाख और शिल्‍पी व शरद पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया। यौन उत्पीड़न, मुख्यतौर पर नाबालिग से बलात्कार करने के बिंदुओं पर जिरह के बाद विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने जोधपुर सेंट्रल जेल कोर्टरूम में अपना फैसला सुनाया।
अदालत का फैसला सुनने के बाद आसाराम सिर पकड़कर रोने लगा। इसके बाद उसे जेल की बैरक नंबर दो में भेज दिया गया। अदालत के इस फैसले की खास बात ये रही कि माननीय न्यायधीश को सजा लिखने में डेढ़ घंटा लगा।
इससे पहले अदालत ने आसाराम समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि दो अन्‍य को बरी करने के आदेश दिए। बता दे कि आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बीते चार साल से अधिक समय से यौन उत्पीड़न के मामले में जेल में बंद हैं।

अदालत से हमें इंसाफ मिला : पीड़िता के पिता
अदालत की ओर से आसाराम को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हे अदालत से इंसाफ मिला है। आसाराम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

हाईकोर्ट में चुनौती देंगे :नीलम दुबे
आसाराम की सजा के ऐलान के बाद उनकी प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा, “हमारी लीगल टीम ने अब तक फैसले का अध्ययन नहीं किया है। टीम के अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

जोधपुर सेंट्रल जेल समेत पूरे जिले में सुरक्षा व्‍यवस्‍था कड़ी
बापू आसाराम पर अदालत के फैसले के चलते सुरक्षा के मद्देनजर जोधपुर सेंट्रल जेल समेत पूरे जिले में सुरक्षा व्‍यवस्‍था कड़ी दी गई है और निषेधाज्ञा लागू की गई है। बता दें कि राम रहीम पर फैसले के बाद पंचकूला में हुई हिंसा को ध्‍यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकारों से सुरक्षा बढ़ाने और अतिरिक्त बल तैनात करने को कहा था।

आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का था आरोप
आसाराम पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग से बलात्कार करने का आरोप था, जिसमेें वो दोषी साबित हुए। बता दें कि पीड़िता मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनई आश्रम में उसे बुला कर 15 अगस्त 2013 को उसके साथ दुष्कर्म किया था। हालांकि आसाराम ने इन आरोपों से इंकार किया है।

पीड़िता के घर पर सुरक्षा बड़ाई गई
वहीं आसाराम के खिलाफ अदालत का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पीड़िता के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक केबी सिंह के अनुसार पीड़िता के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही आसाराम के शाहजहांपुर स्थित रुद्रपुर आश्रम पर भी नजर रखी जा रही हैं।

जोधपुर सेंट्रल जेल में आज क्या-क्या हुआ
केस को गंभीरता को देखते हुए जोधपुर कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने आज लंच भी नहीं किया। फैसले की कॉपी में कोई खामी ना रह जाए, इस लिए जज ने खुद एक बार प्रूफ रीडिंग की। जिस के बाद जज ने टाइप की गई फैसले की कॉपी अदालत में पढ़नी शुरू की और फिर बापू आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं आसाराम ने भी लंच लेने से इनकार कर दिया। अदालत की ओर से उम्रकैद की सजा सुनते ही आसाराम रोने लगा। बता दें कि दोषी करार दिए जाने से पहले आसाराम ने राहत के लिए अपनी उम्र की भी दलील दी। कानून-व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने कोर्ट से आज ही सजा का ऐलान करने की अपील की थी। आसाराम के बचाव में कोर्ट में आज 14 वकील थे, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से 2 वकील पेश हुए थे।