New Delhi:LGN: दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया और कहा कि यह दिल्ली के लोगों और लोकतंत्र के लिए एक यह बड़ी जीत है।

बुधवार को अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल को कोई सवतंत्र फ़ैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है और उन को सरकार पर मंत्री प्रीषद की सलाह पर ही काम करना चाहिए। चीफ़ जस्टिस दीपक मिस्रा के नेतृत्व में, पाँच जजों के संवैधानिक बैंच ने यह भी कहा कि उप-राजपााल एक रुकावट के रूप में काम नहीं कर सकते। केजरीवाल ने इस फ़ैसले से कुछ मिन्ट बाद ही एक टवीट किया। टवीट में उन्हों ने कहा कि, “दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी जीत … लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत …।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को छोड़ कर, दिल्ली सरकार के पास ओर मुद्दों के लिए कानून और नियम बनाने का अधिकार है।