New Delhi:LGN: राज्य सभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग को खारिज कर दिया जिस के बाद अब कांग्रेस इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। लेकिन, ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इस मामले में काफी पेच फंसा हुआ है। सवाल यह है कि अगर विपक्ष नायडू के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करता भी है तो इसे सुनेगा कौन? बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल के समय ऑटर्नी जनरल रहे सीनी. वकील और राज्य सभा के मैंबर एमपी पराशरन के मुताबिक उपराष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील में कई पेचीदगियां सामने आएंगी। नियमों के अनुसार इस मामले के प्रशासनिक पहलू को कौन देखेगा। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं तो क्या वह खुद अपने खिलाफ याचिका सुनेंगे? महाभियोग के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों का भी नाम शामिल है और इस तरह वे भी इसमें एक पक्ष बन गए हैं।