New Delhi:LGN: सुप्रीम कोर्ट की constitution bench इच्छा मृत्यु के मामले पर आज अपना फैसला सुनाएगी। 12 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में केंद्र ने इच्छा मृत्यु का हक देने का विरोध किया था और इसका दुरुपयोग होने की आशंका जताई थी। अंतिम सुनवाई में constitution bench ने कहा था कि ‘राइट टू लाइफ’ में गरिमापूर्ण जीवन के साथ-साथ गरिमामय ढंग से मृत्यु का अधिकार भी शामिल है’ ऐसा हम नहीं कहेंगे। हालांकि bench ने आगे कहा कि हम ये जरूर कहेंगे कि गरिमापूर्ण मृत्यु पीड़ा रहित होनी चाहिए।
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इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा था कि इच्छा मृत्यु के मामले पर अभी सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और इस मामले में आम जनता और इस क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक संगठनों से सुझाव भी मांगे गए हैं। हालांकि केंद्र ने इच्छा मृत्यु यानी Living will का विरोध किया है। बता दें कि एक एनजीओ ने लिविंग विल का अधिकार देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने सम्मान से मृत्यु को भी व्यक्ति का अधिकार बताया था।