Chandigarh:LGN: लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कारवाई को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 12 साल या उस से कम उम्र की लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करने के आरोपियों को मौत की सज़ा देने के प्रावधान वाला कानून लाने के प्रस्ताव को हरियाणा मंत्रीमंडल की ओर से मंज़ूरी दे दी गई है। मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रीमंडल की मीटिंग में यौन अपराधों के साथ जुड़े मौजूदा अपराधिक कानूनों को और कड़ा करने का भी फ़ैसला किया गया।
अब राज्य में 12 साल तक की बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों को कम से-कम से 14 साल की कड़ी सज़ा या फांसी की सज़ा होगी। यही नहीं सामूहिक बलातकार पर कम से -कम 20 साल सख़्त सज़ा का कानून भी लागू किया गया है। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और उन का पीछा करने की सज़ा भी बड़ा दी गई है। मीटिंग में आईपीसी की धारा a, d,354,d (2) जैसे कानूनों में संशोधन करने का भी फ़ैसला लिया गया है। बता दें कि राज्य में गत एक हफ्ते में सामने आईं बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ की शर्मनाक घटनाओं के कारण सरकार पर हर तरफ से दबाव था, जिस के बाद हरियाणा कैबिनेट ने यह अहम फ़ैसला लिया है।